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Pappu Yadav Arrested: 31 साल पुराना कौन सा मामला है? जिसमें आधी रात को गिरफ्तार हो गए सांसद पप्पू यादव

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Pappu Yadav Arrested

Pappu Yadav 31 Years Old Case: बिहार की सियासत में शुक्रवार (6 फरवरी) की आधी रात को बड़ा ड्रामा देखने को मिला. पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक केस में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी ने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दिया है. पुलिस जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. सांसद समर्थकों की नारेबाजी के बावजूद पटना पुलिस पीछे नहीं हटी और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. देर रात को ही सांसद पप्पू यादव का मेडिकल कराया गया. इस दौरान पप्पू यादव की तरफ से तबीयत खराब होने की बात कही गई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी नहीं

जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव को आज (शनिवार, 7 फरवरी) को अदालत में पेश किया जाएगा. गिरफ्तारी के दौरान सांसद ने कहा कि मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं। मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं कल पेश होऊंगा, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं.

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मैं राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने शासन-प्रशासन को चैलेंज करते हुए आगे कहा कि जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं.

क्या है 31 साल पुराना मामला?

बता दें कि साल 1995 में विनोद बिहारी लाल ने पटना के गर्दनीबाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया और उसमें अपना कर्यालय खोल लिया. विनोद बिहारी लाल ने कहा था कि पप्पू यादव ने घर को पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया. उन्होंने कहा कि मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया था.

इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत की ओर से सांसद को समन जारी करके पेश होने को कहा गया था. बार-बार समन जारी होने के बावजूद पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. इसके बाद पटना की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

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Supaul Crime News: सुपौल में निजी स्कूल के हॉस्टल की छत पर मिला पहली कक्षा के छात्र का शव, गले में था गमछा और बेल्ट, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

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Supaul Crime News: सदर थाना क्षेत्र के गौरवगढ़ (वार्ड नंबर-6) स्थित सान्वी पब्लिक स्कूल के नए हॉस्टल की छत पर रविवार को पहली कक्षा के छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक छात्र की पहचान पारीकोंच पंचायत (वार्ड नंबर-7) निवासी शिव शंकर भारती के पुत्र प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है। छात्र के गले में गमछा और बेल्ट का फंदा कसा हुआ था तथा चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है।

छत पर बेसुध पड़ा था छात्र, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: Supaul Crime News

घटना का खुलासा रविवार दोपहर करीब एक बजे हुआ:

  • छात्रों ने देखा शव: हॉस्टल की छत पर गए कुछ बच्चों ने प्रियांशु को बेसुध पड़ा देखा, जिसके गले में गमछा और बेल्ट लिपटी हुई थी।

  • गार्ड व संचालक को सूचना: छात्रों की सूचना पर गार्ड और स्कूल संचालक मौके पर पहुंचे। छात्र को तुरंत नीचे लाकर शहर के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

  • डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: जांच के उपरांत चिकित्सक डॉ. बीके यादव ने छात्र को मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने उठाए सवाल: दो घंटे बाद क्यों दी गई सूचना?: Supaul Crime News

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं:

  • हत्या की आशंका: मृतक के पिता शिव शंकर भारती ने आरोप लगाया कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है।

  • देरी से सूचना देने पर आक्रोश: परिजनों का कहना है कि घटना दोपहर एक बजे की है, जबकि उन्हें करीब दो घंटे बाद तीन बजे सूचना दी गई।

  • सीसीटीवी का अभाव: स्कूल संचालक संतोष कुमार ने बताया कि हॉस्टल नया होने के कारण वहां अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच से ही स्थिति स्पष्ट होगी।

पुलिस और एफएसएल की जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: Supaul Crime News

वारदात की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत और प्रभारी एसडीपीओ दिलीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की:

  • पूछताछ शुरू: पुलिस हॉस्टल के कर्मियों, शिक्षकों, संचालक और छात्रों से गहन पूछताछ कर रही है।

  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने और वैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

 

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Ritlal Yadav को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका: जमानत याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने का निर्देश

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Ritlal Yadav को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका: जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली/पटना। दानापुर से राजद के पूर्व विधायक Ritlal Yadav की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है।

शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया और ट्रायल कोर्ट को मामले में त्वरित गति से आरोप तय (Charge Frame) करने का निर्देश दिया है।

Ritlal Yadav News: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा:

  • हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार: पीठ ने स्पष्ट किया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं बनता।

  • ट्रायल में सहयोग की शर्त: कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जल्द से जल्द आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

  • एक साल बाद हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला: सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत जरूर दी कि यदि आरोप तय होने के बाद अगले एक साल तक ट्रायल में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं होती है और रीतलाल यादव मुकदमे में पूरा सहयोग करते हैं, तो वे दोबारा पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला: बिल्डर से ₹50 लाख की रंगदारी का आरोप

Ritlal Yadav के खिलाफ संगठित आपराधिक गिरोह चलाने और रंगदारी वसूलने के गंभीर आरोप हैं:

  • रियल एस्टेट कंपनी से वसूली: यह मामला निर्माण कंपनी ‘जेनेक्स इको इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है। कंपनी ने वर्ष 2023 में खगौल-दानापुर के कोठवा गांव में एक आवासीय परियोजना शुरू की थी।

  • धमकी और नोट तैयार कराना: आरोप है कि कंपनी के साझेदार को बंधक बनाकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें से 4 लाख रुपये नकद लिए गए और 30 लाख रुपये का एक लिखित नोट जबरन तैयार कराया गया।

  • आय से अधिक संपत्ति: जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि रियल एस्टेट कारोबारियों को डरा-धमकाकर रंगदारी के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की गई है।

 

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Darbhanga Crime News: दरभंगा में पुराने घर में फंदे से लटका मिला 21 वर्षीय युवक का शव, परिजनों में कोहराम, DMCH भेजा गया शव

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Darbhanga Crime News

Darbhanga Crime News: नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर बिचला टोला (वार्ड संख्या-08) में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पुराने घर में 21 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी मोहन राय के पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच (DMCH) भेज दिया है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है।

सुबह पूजा करने पहुंचे छोटे भाई ने देखा शव: Darbhanga Crime News

घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतक का छोटा भाई पुराने घर पहुंचा:

  • संदेह होने पर खुला कमरा: छोटा भाई आशु कुमार शनिवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए पुराने मकान पर गया था। वहां दरवाजा अंदर से बंद था और चौखट के बाहर राहुल की चप्पलें पड़ी थीं।

  • फंदे पर लटकता मिला शव: अनहोनी की आशंका के बीच जब किसी तरह दरवाजा खोला गया, तो अंदर राहुल का शव फंदे से झूलता मिला। चीख-पुकार सुनकर आसपास के मोहल्लेवासी भारी संख्या में एकत्र हो गए।

  • जन्माष्टमी की रात की आशंका: परिजनों के मुताबिक, राहुल शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर मोहल्ले में घूमने निकला था और देर रात पुराने घर पहुंचा था। आशंका जताई जा रही है कि उसी दौरान यह घटना घटी।

विवाद की बात से परिजनों का इनकार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: Darbhanga Crime News

परिजनों का कहना है कि राहुल का आसपास या किसी अन्य व्यक्ति से कोई विवाद या झगड़ा नहीं था, जिससे घटना को लेकर गहरा रहस्य बना हुआ है:

  • सभी बिंदुओं पर जांच: नगर थाना पुलिस आत्महत्या और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर तफ्तीश कर रही है।

  • रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

 

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